कंपनी अधिनियम,




संसद द्वारा पारित कंपनी अधिनियम, 2013 को भारत के राष्ट्रपति ने 29.08.2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह अधिनियम कंपनियों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 को राजपत्र में 30.08.2013 को अधिसूचित किया गया है।अधिनियम के कुछ प्रावधान 12.09.2013 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी अभी लागू हैं।